तेईस को आयोजित होगी मेगा लोक अदालत





लखीमपुर-खीरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के क्रम में जिले में 23 नवम्बर को जनपद न्यायालय सहित जिले के समस्त राजस्व, चकबन्दी व उपभोक्ता फोरम व्यापारकर, बाट माप, मोटर यान अधिनियम, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों  आदि न्यायालयों में चल रहे वादों को आपसी सुलह समझौते से निस्तारित करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखीमपुर खीरी द्वारा दिन शनिवार को 10ः30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत/मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें वादकारी आपसी सुलह समझौते से अपने वादों को निस्तारित करा सकते है।

उक्त जानकारी देते हुए सचिव/सी.जे.एम. विधिक सेवा प्राधिकरण लखीमपुर खीरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रत्येक प्रकार के लघु फोजदारी वाद, शमनीय फौजदारी वाद ,सिविल वाद, दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, चालान, धारा 34, पुलिस एक्ट चालान, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर वाद, धारा 138 एन आइ एक्ट, उत्तराधिकार वाद , चकबन्दी, स्टाम्प, राजस्व, श्रम अधिनियम, दाखिल खारिज, ए आर  टी ओ चालान, टैªफिक चालान, बांट तथा माप, चालान, चलचित्र अधिनियम, नगर पालिका, टाउन एरिया के अन्तर्गत चालान, बैंिकग, आवकारी एक्ट, जुआ अधिनियम व ऐसे समस्त प्रकार के वाद जो सुलह समझौते के आधार पर इस राष्ट्रीय वृहद लोक अदालत में निस्तारण किया जायेगा। ऐसे फौजदारी वादो को भी निस्तारण किया जायेगा जो 07 वर्ष तक की सजा में दण्डनीय है और अभियुक्त अभिवाक सौदेबाजी के आधार पर अपना मुकदमा निपटाना चाहता है।

 सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि  23 नवम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में वाद कारी अपने लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु उक्त मेगा लोक अदालत में लगवाकर लाभ उठाये।  उन्होने यह भी बताया कि लोक अदालत में वादों को निर्णीत कराने से अदा की गई कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है ंऔर कोई अपील/निगरानी भी नही होती है। सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा है कि लोक अदालत एक ऐसी अदालत है। जहाॅ वादकारियों को आपसी सुलह समझौते से वर्षो से चल रहे मुकदमों से छुटकारा मिल जाता है और समाज में आपसी भा्रतृत्व व सौहार्द की भावना भी बलवती होती है।

उन्होने जिले में उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत चल रहे वादों के वादकारियों से अपील की है कि संबन्धित न्यायालयों में अपने वादों को लगवाकर उसका लाभ उठाये। उन्होने बताया कि मा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों को जिले के समस्त पीठासीन अधिकारियों को भेजा जा चुका है। उक्त समस्त पीठासीन अधिकारियों द्वारा भी अपने अपने न्यायालयों में 23 नवम्बर को मेगा लोक अदालत लगाकर वादो का निस्तारण किया जायेगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post