भ्रमण व प्रचार प्रसार वाहन हेतु डीएम जारी करेंगे पास





लखीमपुर-खीरी। जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव दयाल ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद मे लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2014 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है।

 ऐसी स्थित मे विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा क्षेत्र भ्रमण उंपसजवरूभ्रमण/प्रचार प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों व सभाओं आदि की अनुमति के लिए आवेदन किये जांयेगे। जिला मजिस्टेªट व जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि किसी भी पार्टी के जिलाध्यक्ष को जनपद की दोनों लोकसभा क्षेत्रों मे भ्रमण हेतु वाहन पास जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से ही जारी किया जायेगा।

 इसके अलावा लोकसभा क्षेत्रवार प्रचार वाहनों एवं भ्रमण हेतु वाहन पास सम्बन्धित रिर्टनिंग आफिसर के स्तर से जारी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जनसभाओं आदि की अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी की जायेगी तथा सम्बन्धित रिर्टनिंग आफिसर को प्रतिलिपि भी प्रेषित की जायेगी।

 जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग आफिसर खीरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के स्तर से जारी होने वाले अनुमति पत्र तैयार कर उसी दिन जिलाधिकारी व रिटर्निग आफिसर खीरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के स्तर से जारी होने वाले अनुमति पत्र तैयार कर उसी दिन जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व इफितखार अली, पेशकार को सौपा गया है।

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