अपने पक्ष मे मतदान करने हेतु रिश्वत देने पर मिलेगी एक वर्ष की सजा : गौरव





लखीमपुर-खीरी। जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव दयाल ने कहा कि भा0 दं0 संहिता की धारा 171 ‘ख‘ के अनुसार यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई व्यक्ति अपने पक्ष मे मतदान करने हेतु नकद धन या उपहार स्वरूप कोई वस्तु देता है या लेता है तो उसे एक वर्ष तक की जेल अथवा जुर्माना या दोनों का दण्ड मिल सकता है।

 जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी निर्भय होकर मतदान करें किसी भी लोभ या लालच मे न फंसे। उन्होंने यह भी बताया कि धारा 171 ‘ग‘ के अनुसार चुनाव के दौरान किसी को चोट पहॅंचाने धमकी देने वाले को भी एक वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उड़न दस्ते, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिये और ऐसंे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये गठित किये गये है।

जो निर्वाचकों को डराने व धमकाने मे लिप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यकित किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने, धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टाॅल फ्री नंबर 05872-271127 पर सूचित करना चाहिए।

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