एसबीआई ने लांच की सरल पेटी अफेंन्स फाइन डिपाजिट स्कीम





लखीमपुर-खीरी। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबन्धक द्वारा होटल प्रकाश के सभागार मे आयोजित ‘‘सरल पेटी अफेंन्स फाइन डिपाजिट स्कीम की लांचिंग‘‘ का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश बी0डी0 मिश्रा के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद मे मोटर व्हीकिल एक्ट, जुआ अधिनियम, पुलिस एक्ट, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सहित समस्त प्रकार लघु फौजदारी वादों, पेटी अफेंश केसों मे होने वाले अर्थ दण्ड जुर्माना के लिए अब सम्बन्धित व्यक्तियों व आम जनता को बार-बार न्यायालय पहुॅचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इस सम्बन्ध मे सम्बन्धितों को उनके घर पर जमा होने वाले जुर्माने अर्थ दण्ड की राशि को भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा मे ‘‘सरल पेटी अफेंन्स फाइन डिपाजिट स्कीम‘‘ के खुले बैक खाते मे जमा करने की सूचना विशेष सम्बन्ध न्यायालय द्वारा भेजी जायेगी।

इस प्रकार के जुर्माने व अर्थ दण्ड की बैंक खाते मे जमा करने क रसीद को न्यायालय मे प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मुकदमा न्यायालय द्वारा निस्तारित या समाप्त कर दिया जायेगा। यह सुविधा उच्च न्यायालय द्वारा माह मई 2015 के तीसरे सप्ताह से लागू की जा रही है।

कार्यक्रम मे अपर जिलाधिकारी एस0पी0 सिंह, न्यायिक अधिकारीगण, क्षेत्राधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

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